आधार शिला
पात्रता की शर्तें तथा प्रतिबंध
| न्यूनतम | अधिकतम | |
|---|---|---|
|
प्रवेश पर आयु
|
8 वर्ष पूर्ण | 55 वर्ष (निकटतम जन्म की तारीख) |
| पॉलिसी अवधि | 10 वर्ष | 20 साल |
| मूल बीमा राशि |
2,00,000 रुपये
|
5,000/- रुपये
|
|
परिपक्वता की अधिकतम आयु
|
70 वर्ष (निकटतम जन्म की तारीख)
|
उच्च मूल बीमा राशि पर छूट:
| बीमा राशि सीमा | छूट ( रुपयों में ) |
|---|---|
| छूट प्रति 1000 रुपया मूल बीमा राशि | |
| 2,00,000 से 2,95,000 | शून्य |
| 3,00,000 से 3,75,000 | 0.50% मूल बीमा राशि |
| 4,00,000 से 4,75,000 | 1.50% मूल बीमा राशि |
| 5,00,000 | 2.50% मूल बीमा राशि |
वैकल्पिक हितलाभः
दुर्घटना हितलाभ राइडर के लिए
प्रवेश की न्यूनतम आयु : 18 वर्ष पूर्ण
प्रवेश की अधिकतम आयु : मूल बीमा पालिसी अवधि में कम से कम 5 वर्ष बाकी होने पर बीमा अवधि में यह बीमा कभी भी चुना जा सकता है।
बीमा बंद होने की अधिकतम आयु : मूल बीमा के अनुसार
न्यूनतम दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि : 20,000/-
अधिकतम दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि : मूल बीमा राशि (5,000/- रुपये गुणांक में), परंतु अधिकतम तीन लाख रूपये। (3,00,000/-)
ऑटो सुरक्षा अवधि : किसी प्रदत्त बीमा पालिसी में “ऑटो सुरक्षा अवधि” बढ़ाई गई अवधि सहित प्रथम अप्रदत्त प्रीमियम की नियत तारीख के बाद की अवधि होती है। ऑटो सुरक्षा अवधि इस प्रकार होगी।
1) यदि कम से कम 3 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष से कम, अवधि के प्रीमियम का भुगतान किया गया हो और बाद के प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया हो:
पहले अप्रदत्त प्रीमियम की तारीख से छः माह तक का स्वतः बीमा अवधि उपलब्ध होगी ।
2) यदि कम से कम पांच वर्ष के प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया हो तया इसके बाद किसी भी प्रीमियम का भुगतान न किया गया हो, तब प्रथम अप्रदत्त
प्रीमियम की तारीख से 2 वर्ष तक स्वतः संरक्षण (ऑटो कवर) उपलब्ध होगा।
एक प्रदत्त बीना पालिसी के अंतर्गत स्वतः संरक्षण अवधि में निम्नलिखित हितलाभ देय होंगे:
मृत्यु होने परः पालिसी के प्रचलित नियमों के अनुरूप निम्नांकित कटौती के बाद मृत्यु हितलाभ देय होगा –
(क) मृत्यु की तारीख तक के सभी अप्रदत्त प्रीमियम तथा उस पर देय ब्याज तया
(ख) मृत्यु की तारीख एवं मूल बीमा पालिसी की अगली वार्षिकी की तारीख के मध्य देय सभी अवशेष प्रीमियम, यदि कोई हो।
परिपक्वता परः “परिपक्वता प्रदत्त बीमा राशि” जो बराबर है [(भुगतान की गई प्रीमियम की संख्या/देय प्रीमियम की कुल संख्या) ऍक्स (परिपक्वता बीमा राशि)] के साथ निष्ठावर्धन, यदि कोई हो।
एक प्रदत्त बीमा पालिसी के अंतर्गत स्वतः संरक्षण अवधि समाप्त हो जाने पर निम्नांकित हितलाभ देय होंगे।
मृत्यु पर -: “मृत्यु प्रदत्त बीमा राशि” जो बराबर है- [मृत्यु बीमा राशि ऍक्स (भुगतान की गई प्रीमियम की संख्या/देय प्रीमियम कुल संख्या) परिपक्वता वीमा राशि) के साथ निष्ठावर्धन, यदि कोई हो।
- ऋण उपलब्धता 2 वर्ष बाद
- 2 वर्ष बाद अभ्यर्पण की उपलब्धता
- मुक्त समीक्षा अवधि
- उसी वित्तीय वर्ष में पिछली तारीख का भुगतान अनुमत
- समनुदेशन/नामांकन की उपलब्धता
- पुनर्चलन- प्रथम अप्रदत्त प्रीमियम की तारीख से
- 5 वर्ष के भीतर अनुमान्य
- महिलाओं के लिए विशेष रूप से निर्मित
- यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा निर्गत आधार कार्ड आवश्यक
- स्वस्य मानक जीवन के लिए उपलब्ध
- मान-मेडिकल
- अधिकतम बीमा राशि तीन लाख
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